नीतीश सरकार ने नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार पटना की जमीन पर बने मकानों की जांच की जाएगी।
बिहार सरकार ने पटना में बनने वाले घरों की जांच शुरू कर दी है। जांच के तहत एक पहलू यह भी है कि बिल्डिंग और डिजाइन मानक के अनुसार बने हैं या नहीं। फर्श क्षेत्र अनुपात (एफएआर) का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच सगुना मोड़ से शुरू होने की बात कही जा रही है। जो दानापुर स्टेशन तक बने संवाद की टॉकबिलिटी से होकर गुजरेगी।
नगर सरकार इस बात की जांच करेगी कि बिल्डिंग और आर्किटेक्चर ठेकेदारों ने शहर में निर्माण किया है या नहीं। मसलन, यह पाया गया कि एफएआर अनुपात का उल्लंघन किया गया है। नगर विकास आवास एवं विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने परिषद में तारांकित प्रश्न के एक प्रमुख मद पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की। सौरभ कुमार ने महानगर में बने एएमएल मस्जिद में एफ जांच के पूरे ज्ञान के चर्चा विषय के माध्यम से प्रश्न पत्र में एफ मुद्दे को उजागर किया है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि विभाग के अधिकारियों का समूह एफ पैनल स्तर पर रिपोर्ट की जांच करने जा रहा है।
सर्वप्रथम सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन तक निर्मित मैगजीन की जांच की जाएगी कि वह मानक के अनुरूप है या नहीं। यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही विभाग स्तर पर यह निर्देश दिया गया कि भविष्य में इस तरह का उल्लंघन न हो।
- प्रो. संजीव सिंह द्वारा नारियल घाट, दानापुर में तकिया रोड पर कुमार द्वारा डीजे सहित अन्य वाहनों के बारे में प्रश्न पूछा गया। इसी प्रकार कर बिगहिया में पार्किंग की गड़बड़ी के कारण जाम लगने की जानकारी मिली।
- मंत्री ने कहा कि जांच बजट से इस मद को फिर से मंजूरी दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर वे मौके पर जाएंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे।
- प्रो. संजय कुमार सिंह द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि समस्या का समाधान किया जाएगा। मंत्री के अनुसार वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत के सभी शहर शामिल होंगे। इसके लिए तरल पदार्थ बेचने वालों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।
- पटना में अब तक 14 यूनिट वेंडिंग जोन बनाए गए हैं। साथ ही स्टेपकू वेंडिंग जोन में 229 स्थान दिए गए हैं। पटना में पर्यटन स्थलों को वेंडिंग जोन बनाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
उप महापौर की शक्तियां बढ़ाने पर होगा विचार : मंत्री
- मंत्री जीवेश कुमार ने विधान परिषद में राज्य सरकार से उप महापौर को अधिक अधिकार देने पर विचार करने को कहा। विधि विभाग से परामर्श के बाद इस पर विचार किया जाएगा।
- वे नीरज कुमार के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। मंत्री ने उत्तर दिया कि उप महापौर का वर्तमान अधिकार उन्हें नगर पालिका अधिनियम द्वारा दिया गया है।
- वे प्रतिष्ठित स्थायी समिति के पदेन सदस्य हैं और महापौर की अनुपस्थिति में उनके स्थान पर कार्य कर सकते हैं।
- डॉ. प्रमोद कुमार के प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि 53 वार्डों में गंगाजला की व्यवस्था की जा रही है। जो क्षेत्र छूट जाएंगे, उन्हें फेज-3 में जला रेस्टोरेंट से जोड़ा जाएगा।
- माध्यव ठाकुर के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की भूमि अभी नगर निगम क्षेत्र में नहीं है, इसे निगम क्षेत्र में शामिल करने के लिए शिक्षकों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।
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